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सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कैदियों की जाति संबंधी जानकारी जेल रजिस्टरों से हटा दी जाए

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अदालत ने कहा कि कैदियों को उनकी जाति के आधार पर काम देना उनकी गरिमा का उल्लंघन है।
सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने पहले द वायर पत्रिका के लिए भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव और अलगाव पर एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, जेल अधिकारी “पवित्रता-अशुद्धता” के पैमाने पर काम सौंपेंगे। इसका मतलब है कि उच्च जाति के लोग केवल वही काम करेंगे जो “शुद्ध” माना जाता है और जाति के निचले तबके के लोगों को “अशुद्ध” काम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा।

हालांकि, बुधवार के फैसले में अदालत ने कहा कि उत्पीड़ित समुदायों के कैदियों को केवल उनकी जातिगत पहचान के आधार पर नीच, अपमानजनक या अमानवीय कार्य नहीं सौंपा जा सकता।

न्यायाधीशों ने कहा, “हमने माना है कि हाशिए पर पड़े लोगों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और ऊंची जाति के लोगों को खाना पकाने का काम सौंपना अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।” “ऐसे अप्रत्यक्ष वाक्यांशों का इस्तेमाल जो तथाकथित निचली जातियों को लक्षित करते हैं, हमारे संवैधानिक ढांचे के भीतर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, भले ही जाति का स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो, ‘नीच’ आदि शब्द उसी को लक्षित करते हैं।”

भारतीय जेलों में भेदभाव से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कैदियों की जाति संबंधी जानकारी जेल रजिस्टरों से हटा दी जाए।

अब तक जेलों में उत्पीड़ित समुदायों के कैदियों को नीच किस्म के काम करने के लिए रखा जाता था। अदालत ने पाया कि जेलों में जाति आधारित काम का आवंटन देश के संविधान के खिलाफ है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस प्रथा को रोकने के लिए कानूनी बदलाव तीन महीने के भीतर लागू किए जाने चाहिए।

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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।

न्यायाधीशों ने कहा, “ऐसे सभी प्रावधान (जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाले) असंवैधानिक माने जाते हैं।” “सभी राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे फ़ैसले के अनुसार बदलाव करें।”

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भारत की जाति व्यवस्था :-

भारत की जाति व्यवस्था , जो हिंदुओं को उनके जन्म के आधार पर विभिन्न सामाजिक समूहों में विभाजित करती है, लगभग 3,000 वर्ष पुरानी है।

हिंदुओं को “वर्ण” के सिद्धांत के आधार पर वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है “रंग” – ब्राह्मण (पुजारी वर्ग), क्षत्रिय (शासक, प्रशासनिक और योद्धा वर्ग), वैश्य (कारीगर, व्यापारी, किसान और व्यापारी वर्ग) और शूद्र (हाथ से काम करने वाले)। ऐसे लोग भी हैं जो इस व्यवस्था से बाहर हैं, जिनमें आदिवासी लोग और दलित शामिल हैं , जिन्हें पहले “अछूत” के रूप में खारिज कर दिया गया था।

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गुरुवार के फैसले के तहत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कैदियों के साथ जाति-आधारित भेदभाव, उनके काम का पृथक्करण, तथा जेलों में “विमुक्त जनजातियों” के कैदियों के साथ “आदतन अपराधी” जैसा व्यवहार करना, मौलिक मानवीय गरिमा के विरुद्ध है।

इसके अलावा, शीर्ष अदालत के अनुसार, कैदियों को उनकी जाति के आधार पर विभाजित करने से केवल दुश्मनी बढ़ेगी।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, “अलगाव से पुनर्वास नहीं होगा… केवल ऐसा वर्गीकरण [कैदियों का] जो कैदी की कार्य योग्यता, आवास आवश्यकताओं, विशेष चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं जैसे कारकों की वस्तुनिष्ठ जांच से आगे बढ़ता है, संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरेगा।”

निर्णय में यह माना गया कि हाशिए पर पड़ी जाति के कैदियों को बिना कोई विकल्प दिए शौचालय साफ करने या झाड़ू लगाने जैसे कार्य करने के लिए मजबूर करना, एक प्रकार का दबाव है।

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