द्वाराहाट: द्वाराहाट के पूर्व विधायक महेश नेगी को पुलिस के बाद अब अदालत ने दुष्कर्म व आपराधिक धमकी देने के मामले में क्लीन चिट दे दी है। द्वाराहाट की ही एक महिला ने पूर्व विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता ने यह भी दावा किया था कि उसकी पुत्री के पिता विधायक महेश नेगी हैं।
ऐसे में महिला की ओर से बेटी के भरण पोषण के लिए विधायक के खिलाफ परिवार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया। इस मामले में पुलिस पहले ही फाइनल रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। पुलिस का कहना था कि जांच में कोई तथ्य नहीं मिले। इसके बाद महिला ने अदालत में पप्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसके बाद अदालत के आदेश पर पूर्व विधायक महेश नेगी के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में 05 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया था। वहीं, पूर्व विधायक ने भी महिला के खिलाफ 11 सितंबर को ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया। अब अदालत ने सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर महेश नेगी को दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में पूर्ण रूप से दोषमुक्त घोषित कर दिया है। महेश नेगी ने संबंधित महिला के खिलाफ दो करोड़ रुपये की मानहानि का दावा भी दायर किया है। यह मामला वर्तमान में अदालत में विचाराधीन है।
क्या है पूरा मामला
05 सितंबर 2020 में एक महिला ने द्वाराहाट के तत्कालीन विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया था। महिला का आरोप था कि महेश नेगी उनकी बेटी के जैविक पिता भी हैं। साथ वह इसकी पुष्टि के लिए डीएनए जांच की मांग भी करती रही हैं। वह पारिवारिक न्यायालय में तत्कालीन विधायक के खिलाफ भरणपोषण का वाद भी दायर कर चुकी हैं। महिला के आरोपों के क्रम में महेश नेगी ने बलैकमेल करने का आरोप लगाते हुए 11 सितंबर 2020 को महिला के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराया। वहीं, महिला के मुकदमे में कोर्ट ने महेश नेगी से पीड़िता की पुत्री होने की पुष्टि के लिए डीएनए जांच का आदेश दिया था। इस आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जो अभी भी बरकरार है। यौन शोषण के मामले में दून पुलिस ने पूर्व विधायक महेश नेगी को क्लीनचिट दी तो महिला ने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दी थी।
कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया और सभी पहलुओं का परीक्षण किया। जिसके बाद अब कोर्ट ने पूर्व विधायक को यौन शोषण मामले में क्लीनचिट दे दी। पूर्व विधायक महेश नेगी के अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। वहीं, महिला पर लगाए गए ब्लैकमेलिंग का प्रकरण अभी कोर्ट में विचाराधीन है, साथ ही महेश नेगी की ओर से दायर किया गया 02 करोड़ रुपये की मानहानि का मामला भी लंबित है।
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