जॉनसन एंड जॉनसन का नाम काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। बेबी केयर से जुड़े इस प्रोडेक्ट को जहां घर-घर में इस्तेमाल किया जाता है तो वही साल 2021 में एक व्यक्ति ने कंपनी के बेबी पाउडर के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि इसके लगातार उपयोग से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अब बताया जा रहा है कि J&J को एक शख्स को 15 मिलियन डॉलर या करीब 126 करोड़ रुपये से ज्यादा देना पड़ेगा।
शख्स ने लगाया ये आरोप
कनेक्टिकट के इवान प्लॉटकिन ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इस टैल्क पाउडर का दशकों तक इस्तेमाल करने के चलते उसे मेसोथेलियोमा जैसा दुर्लभ कैंसर (Mesothelioma Cancer) हो गया। इसके बाद। उन्होंने 2021 में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इवान प्लॉटकिन ने अपनी बीमारी के इलाज के बाद जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेबी पाउडर के इस्तेमाल से उन्हें गंभीर बीमारी हो गई। कनेक्टिकट की सुपीरियर कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जूरी ने फैसला किया कि कंपनी को हर्जाना देना होगा। अब कंपनी को 15 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिसका अंतिम निर्णय न्यायाधीश करेंगे।
कंपनी ने कहा, गलत फैसले की खिलाफ अपील करेंगे
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर को लेकर इतने गंभीर आरोप लगाने वाले इवान प्लॉटकिन के वकील बेन ब्रेली ने एक ईमेल में कहा है कि उनकी ट्रायल टीम इस बात से उत्साहित है कि जूरी ने एक बार फिर जॉनसन एंड जॉनसन को बेबी पाउडर उत्पाद की मार्केटिंग और सेल के लिए जवाबदेह ठहराने का फैसला किया है, जिसमें एस्बेस्टस (एक प्रकार का हानिकारक फाइबर) है।
वहीं दूसरी ओर जूरी के निर्णय पर j&J की ओर से एरिक हास (मुकदमेबाजी के मामलों के वाइस प्रेसिडेंट) ने एक बयान में कहा कि कंपनी ट्रायल जज के गलत फैसलों के खिलाफ अपील करेगी. उन्होंने कहा कि जूरी को इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को सुनने से रोका गया है. उन्होंने ये भी कहा कि साइंटिफिक जांचों में इस बात की पुष्टि पहले ही हो चुकी है कि जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी टैल्क सुरक्षित है और इसमें एस्बेस्टस नहीं है. ऐसे में ये किसी भी तरह के कैंसर का कारण नहीं बनता है।
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