देहरादून: उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों और कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों पर सामान्य निर्वाचन-2025 कराए जाने हेतु अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि इन पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया 11 अगस्त तक होंगे। 12 अगस्त को नामांकन वापसी व 14 अगस्त को मतदान होगा। 14 अगस्त को ही मतगणना होगी।
आयोग की अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके साथ ही इन जनपदों की समस्त जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जो मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए जारी आरक्षण की अंतिम सूची के अनुसार, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में अध्यक्ष पद को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है. बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है. पिथौरागढ़ को अनुसूचित जाति, उधम सिंह नगर को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है. इसके अलावा उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और चंपावत में अध्यक्ष पद को अनारक्षित किया गया है।