झारखंड: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंचल जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। इस मामले में सुनवाई 13 जून को ही पूरी हो गई थी जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ देख रही थी। आपको बता दे कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी है। इस मामले में हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अनाधिकृत रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। सोरेन पर पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लाउंड्रिंग मामला चल रहा है।
बता दें कि 13 जून को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. शुक्रवार को सुबह डबल बेंच की सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने अपना आदेश सुना दिया. उन्होंने कोर्ट रूम में एक लाइन का फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है।हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था. तब से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, वह जमीन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत “भुईंहरी” नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
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