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Monday, April 28, 2025

बड़ी खबर:अस्तित्व में आया नया कानून,वक्फ संशोधन विधेयक हुआ पारित, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी।

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है, कानून बन गया है. संसद से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया. अब नए वक्फ कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा. फिर इसके अनुसार आगे की सभी प्रक्रियाएं होंगी।

लोकसभा और राज्य सभा में जबरदस्त बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और कई ओवैसी जैसे नेताओं ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है और कई लोगों ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलकर इस पर हस्ताक्षर न करने की गुहार लगाने का फैसला किया है। अब सवाल यही है कि इस मामले को लेकर जिस पर कल 8 राज्यों में छोटे-बड़े प्रदर्शन हुए उसका क्या होगा।

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परिचय

भारत में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई संशोधन हुए हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। इन कानूनी सुधारों ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आकार दिया है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है।

भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक निकायों में शामिल हैं:

केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) – अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय जो देश भर में वक्फ प्रशासन पर मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करता है। इसका वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन नीतिगत मामलों पर सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देता है।

राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) – ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वक्फ अधिनियम के अनुसार उनके प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

वक्फ ट्रिब्यूनल – वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों, प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक निकाय।यह संरचित प्रशासनिक सेटअप वक्फ संपत्तियों के बेहतर शासन को सुनिश्चित करता है और वक्फ से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाती है।

वर्षों से, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला भारत का कानूनी और प्रशासनिक ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है।

भारत में वक्फ इतिहास का अवलोकन

भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन को प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को रोकने के उद्देश्य से कई विधायी अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया गया है।

मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913: इस अधिनियम ने मुसलमानों के अपने परिवारों और वंशजों के लाभ के लिए वक्फ बनाने के अधिकार को स्पष्ट और पुष्टि की, जिसमें अंतिम धर्मार्थ उद्देश्य शामिल हैं:

वक्फ प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य।

तथापि, अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि यह अधिनियम वक्फ के प्रशासन में सुधार करने में कारगर सिद्ध नहीं हुआ।

मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923: वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में उचित लेखांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन में सुधार के लिए पेश किया गया।

मुसलमान वक्फ विधिमान्य अधिनियम, 1930: इसने 1913 के अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया, जिससे पारिवारिक वक्फ की कानूनी वैधता को बल मिला।

वक्फ अधिनियम, 1954: वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित प्रशासन, पर्यवेक्षण और संरक्षण के लिए पहली बार राज्य वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) की स्थापना की गई।

अय्यूबी ने बताया कि एक बार कानून बन जाने के बाद धीरे-धीरे इसमें बदलाव आएगा। कई प्रावधान जैसे मूल अधिनियम के तहत जिन धाराओं को निरस्त कर दिया गया है उनमें बदलाव करके लागू करना आसान होगा। उदाहरण के तौर पर पहले वक्फ संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार पहले वक्फ बोर्ड के पास था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इस प्रावधान को तुरंत लागू किया जाएगा… इसके अलावा बोर्ड द्वारा किसी जमीन को अपना बताने पर कलेक्टर द्वारा उसकी जांच करने की प्रक्रिया को भी तुरंत ही लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी नियमों में स्पष्टता की आवश्यकता होगी… ऐसे में इसमें अभी और समय लगेगा।

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Manish Negi
Manish Negihttps://chaiprcharcha.in/
Manish Negi एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों पर अच्छा ज्ञान है। वे 2 से ज्यादा वर्षों से विभिन्न समाचार चैनलों और पत्रिकाओं के साथ काम कर रहे हैं। उनकी रूचि हमेशा से ही पत्रकारिता और उनके बारे में जानकारी रखने में रही है वे "चाय पर चर्चा" न्यूज़ पोर्टल में विभिन्न विषयों पर ताज़ा और विश्वसनीय समाचार प्रदान करते हैं"

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