देहरादून: इस वर्ष उत्तराखंड के कई स्थानों पर शराब की दुकानें नवसृजित की गई थी। जिनका कि स्थानीय स्तर पर बड़ा विरोध हो रहा था और उन्हें बंद कराने के लिए लोग सड़कों पर आ गए थे। अब आबकारी आयुक्त ने स्थानीय जनविरोध एवं जनभावनाओं के दृष्टिगत नवसृजित देशी/विदेशी शराब की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि जनसंवेदनाओं के दृष्टिगत आबकारी निति के अंतर्गत वर्तमान वर्ष में जिन जगहों पर नई देशी/विदेशी शराब की दुकानों का जनविरोध हो रहा है या शराब की नई दुकानें नहीं खुल सकीं, उन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए ।
आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने इस आदेश में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 के नियम 28.1 और 28.4 (ए) का पालन सुनिश्चित करें। इसमें स्पष्ट है कि जिन नई शराब की दुकानों का स्थानीय स्तर पर व्यापक जनविरोध हो रहा है, उन सभी दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएं।
आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इन दुकानों के आवंटियों की ओर से कोई राजस्व राशि जमा की गई है, तो उसकी वापसी का प्रस्ताव शासन के अनुमोदन के लिए भेजा जाए।
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