नई दिल्ली: दिल्ली में वाहन चलाने वालों के लिए जरूरी खबर! अगर आपके पास कार, बाइक, स्कूटर या कोई दूसरा वाहन है, तो 1 अक्टूबर से पहले अपने वाहन का PUC यानी Pollution Under Control Certificate जरूर चेक कर लें। क्योंकि दिल्ली में अब बिना वैध PUC के सड़क पर वाहन चलाना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए PUC जांच को और सख्त करने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1 अक्टूबर से वैध PUC के बिना चलने वाले वाहनों की जांच तेज की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस अभियान का मकसद केवल चालान काटना नहीं है, बल्कि दिल्ली में बढ़ते वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करना और PUC जांच की व्यवस्था को ज्यादा तकनीक आधारित और भरोसेमंद बनाना है।
बिना वैध PUC पकड़े गए तो 10 हजार रुपये तक जुर्माना
मोटर वाहन नियमों के तहत सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए वैध PUC प्रमाणपत्र रखना जरूरी है। अधिकारियों के मुताबिक, अगर कोई वाहन बिना वैध PUC के सड़क पर पकड़ा जाता है, तो मौजूदा प्रावधानों के तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह नियम पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों पर लागू होता है।
Central Motor Vehicles Rules के Rule 115(7) के मुताबिक, वाहन के पहले रजिस्ट्रेशन के एक साल पूरे होने के बाद वैध PUC प्रमाणपत्र रखना जरूरी होता है। अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर वाहन मालिक को यह प्रमाणपत्र दिखाना भी पड़ सकता है। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों में टेलपाइप उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए उन पर PUC की यह आवश्यकता लागू नहीं होती।
अब पेट्रोल-डीजल भरवाने में भी हो सकती है परेशानी
दिल्ली में “No PUC, No Fuel” व्यवस्था को भी 1 अक्टूबर से ज्यादा सख्ती से लागू करने की तैयारी है। यानी अगर आपके वाहन का PUC वैध नहीं है, तो पेट्रोल या डीजल भरवाने के दौरान भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार PUC प्रमाणपत्र की जांच को केवल सड़क पर होने वाली कार्रवाई तक सीमित नहीं रखना चाहती। इसके लिए ईंधन स्टेशनों और डिजिटल सिस्टम को भी आपस में जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है।
वाहन मालिक अभी क्या करें?
- अगर आप दिल्ली में कार, बाइक, स्कूटर या कोई अन्य पेट्रोल, डीजल या CNG वाहन चलाते हैं, तो 1 अक्टूबर का इंतजार न करें।
- सबसे पहले अपने वाहन के PUC की वैधता जांच लें। अगर PUC की अवधि खत्म हो चुकी है या जल्द खत्म होने वाली है, तो समय रहते उसका नवीनीकरण करा लें।
- क्योंकि 1 अक्टूबर से जांच बढ़ने के बाद बिना वैध PUC के वाहन चलाना आपके लिए महंगा पड़ सकता है।
- इसलिए वाहन चलाएं, नियमों का पालन करें और दिल्ली की हवा को प्रदूषण से बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
