देहरादून: प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को कल हुई सुनवाई में हटा दिया गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले से अब पंचायत चुनाव के होने का रास्ता साफ हो गया है. धामी सरकार ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पंचायत चुनाव का नया कार्यक्रम जारी होगा यानी अब चुनाव नई तारीख पर होंगे।
सभी चुनाव कार्यक्रम तीन दिन आगे बढ़ा दिए गए हैं. हाईकोर्ट 9 जून की नियमावली की वैधता पर आगे भी सुनवाई करेगा. अब कुछ महीने तक के लिए राज्य में निकाय चुनाव टल सकते हैं. हाईकोर्ट में दाखिल 39 याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. 9 जून की नियमावली और 11 जून के जीओ को दी गई थी चुनौती।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव की तैयारियां युद्धस्तर पर की जा रही हैं. जिला प्रशासन को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं. आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 23 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी विस्तृत अधिसूचना जारी करेंगे. इसके बाद 25 जून से 28 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया 29 जून से 1 जुलाई तक पूरी की जाएगी, जबकि 2 जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी।
जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. 30 जून को जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी. पहले चरण के तहत मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण के तहत मतदान 28 जुलाई को कराया जाएगा. साथ ही 31 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी.
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