घर, संस्थान आदि जगहों से लगे हुए कमजोर हो चुके पेड़, जो खतरे की निशानी बन चुके हैं उन्हें काटने की अनुमति (Permission) लेने के लिए वन विभाग के पास आवेदन करना होता है। यह प्रक्रिया बहुत कठिन प्रतीत होती है, जिसमें कई बार लंबा समय लग जाता है। पहाड़ में ये कार्य और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ जोखिम की संभावना अधिक रहती है।
लेकिन अब वन विभाग में पेड़ काटने की अनुमति के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू हो गई है। इसी तरह वन विभाग ऐंगग्लिंग (मछली पकड़ना और छोड़ने) के लिए परमिट देने की ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर कार्य कर रहा है। पिछले साल संरक्षित इलाकों के बाहर नदियों और जलाशयों में एंग्लिंग की अनुमति प्रदान की थी।
अब वन विभाग ने अनुमति (Permission) के लिए आवेदन और तय फीस जमा करने की व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है।
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अभिवहन के लिए भी ऑनलाइन पास की व्यवस्था शुरू
लकड़ी की खरीद करने के बाद संबंधित व्यक्ति को डिविजन कार्यालय से ट्रांजिट पास की जरूरत होती है। इसकी अनुमति (Permission) के लिए कार्यालय में आवेदन करना होता है। इसमें कई डिटेल्स, फोटोग्राफ देने होते हैं। मुख्य वन संरक्षक राहुल ने बताया, इसके लिए भी अब ऑनलाइन पास की व्यवस्था है।