उत्तराखंड सरकार ने राज्य में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सचिवालय में आयोजित एक उच्च-स्तरीय समिति की बैठक में, विवाह पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए यूसीसी पोर्टल में आवश्यक बदलावों पर चर्चा की गई।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों में से एक यह था कि अब विवाह पंजीकरण के लिए शादी की फोटो अपलोड करना अनिवार्य नहीं होगा। इसके बजाय, सिस्टम दंपत्ति के आधार कार्ड से फोटो ले लेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। यह बदलाव उन लोगों के लिए विशेष रूप से मददगार होगा जिनके पास शादी की तस्वीरें तुरंत उपलब्ध नहीं हैं या जो अपनी तस्वीरों को ऑनलाइन साझा करने में सहज नहीं हैं।
इसके अतिरिक्त, समिति ने सभी जिलों में उप-पंजीयक कार्यालयों में विवाह और वसीयत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने की सिफारिश की है। वर्तमान में, यह सुविधा केवल सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से उपलब्ध है। इस विस्तार से, नागरिकों को पंजीकरण के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करने से बचाया जा सकेगा। यह निर्णय अधिवक्ताओं की हड़ताल को समाप्त करने के प्रयासों के तहत लिया गया है, जिससे राज्य में कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
समिति ने विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र को डिजिलॉकर में उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की है। डिजिलॉकर एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। इस एकीकरण से, नागरिकों को अपने विवाह प्रमाणपत्रों को भौतिक रूप से ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वे उन्हें कभी भी, कहीं भी एक्सेस कर सकेंगे।
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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यूसीसी पोर्टल के सरलीकरण और इसे और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया। समिति ने यह भी सिफारिश की कि पोर्टल को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नागरिक इसका आसानी से उपयोग कर सकें।
सरकार का मानना है कि इन बदलावों से राज्य में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी आएगी और नागरिकों को सुविधा होगी। यह कदम राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।