देहरादून: उत्तराखंड में अब दोपहिया वाहन पर सवार दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनना और कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। यह फैसला राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक ही तरह के नियम लागू होंगे और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में यातायात नियमों को लेकर विरोधाभासी स्थिति थी। कुछ जिलों में दोपहिया वाहन पर केवल चालक को ही हेलमेट पहनना अनिवार्य था, जबकि कुछ अन्य जिलों में दोनों सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य था। इसको लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति थी और कई बार चालान भी काटे जाते थे।
डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि एक प्रदेश में यातायात नियमों को लेकर अलग-अलग नियम नहीं हो सकते हैं। सभी के लिए समान नियम लागू होंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और प्रदेश को अपराधियों की शरणस्थली नहीं बनने देगी।
डीजीपी ने पुलिस बल की कमी के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 24 हजार पुलिसकर्मी हैं और चार हजार पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि इन खाली पदों को भरने के लिए तीन सप्ताह में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और शासन से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यह फैसला आम जनता ने स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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