देहरादून: उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने “नंदा गौरा योजना” के तहत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं के लिए आवेदन की समय सीमा की घोषणा कर दी है। वर्ष 2025 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। यह निर्णय हजारों बालिकाओं को योजना का लाभ सुनिश्चित करेगा।
क्या है नंदा गौरा योजना?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेटियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत, पात्र परिवार की अधिकतम दो जीवित बेटियों को लाभ दिया जाता है। योजना के तहत कन्या शिशु के जन्म पर 11,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा, जब कोई बालिका कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेती है और वह अविवाहित है, तो उसे 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
अंतिम तिथि बढ़ने का कारण
विभाग ने जनहित और पात्र बालिकाओं को मौका देने के लिए यह समय सीमा बढ़ाई है। विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, आवेदन की नई अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024 है। इसके अतिरिक्त, जो आवेदन 21 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 के बीच प्राप्त होंगे, उन पर भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विचार किया जाएगा।
वहीं, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं के लिए नंदा गौरा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 अगस्त 2025 से 30 नवंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे।
कहाँ और कैसे करें आवेदन?
इच्छुक और पात्र उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट www.nandagaurauk.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in पर भी विजिट किया जा सकता है। यह योजना सरकारी नौकरियों की दिशा में पहला और अहम कदम है।
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नंदा गौरा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इन निर्देशों का पालन करें:
1. जानकारी सही भरें: आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी पूरी और सही होनी चाहिए। अधूरी या गलत जानकारी भरने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
2. उत्तराखंड के निवासी: यह योजना केवल उत्तराखंड के मूल/स्थायी निवासियों के लिए है।
3. अधिकतम दो बालिकाएं: एक परिवार की दो से अधिक जीवित बालिकाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
4. एक चरण, एक आवेदन: एक कन्या/बालिका के लिए एक चरण में एक से अधिक बार आवेदन करने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
5. लाभ के चरण: योजना का लाभ केवल दो चरणों में मिलता है: कन्या के जन्म पर (प्रथम चरण) और इंटर (कक्षा-12) उत्तीर्ण करने पर (द्वितीय चरण)।
6. जन्म पर आवेदन की समय सीमा: कन्या के जन्म पर लाभ हेतु जन्म के 6 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
7. इंटर उत्तीर्ण होने पर आवेदन की अंतिम तिथि: द्वितीय चरण के लाभ के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
8. प्रमाण पत्र अपलोड करें: प्रत्येक चरण के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना अनिवार्य है।
9. दस्तावेज़ का साइज और स्पष्टता: अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक प्रमाण पत्र का साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और वह स्पष्ट रूप से पठनीय हो। अस्पष्ट दस्तावेज़ों के कारण आवेदन रद्द हो सकता है।
10. बैंक खाता विवरण: कन्या के जन्म पर आवेदन हेतु माता/पिता/संरक्षक और कन्या शिशु का संयुक्त खाता नंबर दें। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर छात्रा/लाभार्थी का अपना बैंक खाता विवरण भरें। सुनिश्चित करें कि खाता आधार से लिंक हो और जन-धन खाता न हो।
11. खाता सक्रिय हो: लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए।
12. “पहले आओ, पहले पाओ” पर आधारित: यह योजना बजट की उपलब्धता के आधार पर “पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत पर काम करती है।
13. केवल ऑनलाइन आवेदन: यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
14. शासनादेशों के अनुरूप: यह योजना समय-समय पर जारी होने वाले सरकारी आदेशों के अनुसार संचालित होगी।