नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी(AAP) सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने MCD में ‘एल्डरमैन’ नियुक्ति को लेकर एलजी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी MCD में ‘एल्डरमैन’ की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एलजी को है अधिकार, सरकार की सलाह की जरूरत नहीं।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार के सलाह की आवश्यकता नहीं है। एलजी को विधाई अधिकार एमसीडी एक्ट से मिले हैं। ये अधिकार एक्जीक्यूटिव अधिकार नहीं कि सलाह लेने की जरूरत पड़े।
बता दें की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच ने की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं।
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