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GST Council Meeting: पुरानी गाड़ियों पर 18% टैक्स लगेंगे, बीमा और 148 वस्तुओं पर फैसला टला

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नई दिल्ली: भारत में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को सुधारने और तर्कसंगत बनाने की दिशा में काम कर रहे मंत्री समूह (जीओएम) ने अपनी रिपोर्ट को जीएसटी परिषद को सौंपने में देरी कर दी है. यह रिपोर्ट 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव के सुझाव देती है. बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट अब परिषद की अगली बैठक में पेश की जाएगी. यह रिपोर्ट विभिन्न वस्त्रों, साइकिल और अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दरों में फेरबदल का प्रस्ताव करती है.

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148 वस्तुओं पर प्रस्तावित बदलाव

मंत्री समूह ने विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सिफारिशें की हैं. नुकसान करने वाले पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पादों पर कर दर 28% से बढ़ाकर 35% करने का सुझाव दिया गया है. वहीं, परिधानों पर नई दरों का प्रस्ताव निम्नलिखित है

1,500 रुपये तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी.

1,500 रुपये से 10,000 रुपये तक के कपड़ों पर 18% जीएसटी.

10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 28% जीएसटी.साथ ही, 15,000 रुपये से अधिक के जूतों और 25,000 रुपये से अधिक की घड़ियों पर कर दर को 18% से बढ़ाकर 28% करने की सिफारिश की गई है।

दरों में कमी के प्रस्ताव

जीओएम ने आवश्यक वस्तुओं पर कर का भार कम करने के लिए भी सिफारिशें दी हैं. पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (20 लीटर या उससे अधिक) पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल और एक्सरसाइज नोटबुक पर भी जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने का सुझाव दिया गया है। रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न”, जिसमें नमक और मसाले मिले होते हैं, और जिसमें नमकीन का मुख्य गुण होता है, वर्तमान में अगर यह प्री-पैक्ड और लेबल वाला नहीं है, तो उस पर 5 प्रतिशत GST लगता है। अगर इसे प्री-पैक्ड और लेबल के रूप में आपूर्ति की जाती है, तो 12 प्रतिशत GST लगाया जाता है।

हालांकि, जब पॉपकॉर्न को चीनी (कैरेमल पॉपकॉर्न) के साथ मिलाया जाता है, तो इसका मुख्य गुण चीनी कन्फेक्शनरी में बदल जाता है, और इसलिए इसे HS 1704 90 90 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा और स्पष्टीकरण के अनुसार 18 प्रतिशत GST लगेगा।

एटीएफ पर क्या कहा निर्मला सीतारमण ने

55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा- राज्य इस बारे में सहज नहीं थे। वे एटीएफ नहीं चाहते थे, क्योंकि वे इसे कच्चे पेट्रोलियम-डीजल उत्पाद की श्रेणी में देखते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि इसे अकेले नहीं हटाया जा सकता। इसलिए इस पर यथास्थिति बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओ) को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत थी।

फोर्टिफाइड चावल पर टैक्स में कटौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है। उन्होंने बताया कि जीन थेरेपी को अब जीएसटी से छूट दी गई है। जीएसटी परिषद ने स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण मंचों के लिए कर दरों पर निर्णय भी स्थगित कर दिया।

जीएसटी मुआवजा उपकर पर चर्चा 

जीएसटी मुआवजा उपकर को लेकर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। यह उपकर केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व साझेदारी के विवाद को हल करने के लिए बेहद अहम है।

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