देहरादून: उराज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। नैनीताल उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 503 (एम/बी) 2025 — शशिकांत सिंह बर्धवान बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य — पर पारित आदेश के आलोक में, आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनावों के लिए “निर्वाचन प्रतीक आवंटन” की प्रक्रिया को फिलहाल 14 जुलाई 2025 तक स्थगित कर दिया गया है।
आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस विषय में उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई स्पष्टता (Clarification) संबंधी प्रारंभिक पत्र दाखिल कर दिया गया है, जिस पर अब 14 जुलाई 2025 को सुनवाई निर्धारित है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अपनी पूर्व अधिसूचना संख्या 1303/रा0नि0आ0 30अ0-2/4324/2025 दिनांक 28 जून 2025 को आंशिक रूप से संशोधित किया है।
अब “निर्वाचन प्रतीक आवंटन के लिए निर्धारित तिथि” 14 जुलाई 2025 तक संबंधित प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई है। सभी उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक स्थगित रहेगी।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में इस निर्णय की सूचना मुख्य सचिव, सचिव पंचायतीराज, समस्त जिलाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों (पंचायत), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित संबंधित सभी विभागों को दी गई है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश की एक प्रति राज्य के अधिवक्ता को भी तत्काल उपलब्ध कराई जाए ताकि इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके।
इस आदेश के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि न्यायालय की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो और चुनावी प्रक्रिया विधिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता से सम्पन्न हो सके।