उत्तराखंड में शुरू होगा UCC
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार एक जनवरी को सोशल मीडिया एक्स पर इस बात का जिक्र करते हुए लिखा कि इस कानून से देवभूमि का मूल स्वरूप बरकरार रखने में भी मदद मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ही यह कानून लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर कहा, ‘हम राज्य के नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं, यह कानून ना केवल समानता को बढ़ावा देगा बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा।’ गौरतलब है कि साल 2000 में उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद से इसके सामाजिक-राजनीतिक इतिहास में वर्ष 2024 का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है।
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उत्तराखंड सरकार ने इस साल समान नागरिक संहिता के लिए कानून पारित किया। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के ठीक एक दिन बाद हल्द्वानी के मुस्लिम बहुल बनभूलपुरा क्षेत्र में आठ फरवरी को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद ही उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को लागू किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गठित और उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने फरवरी में राज्य सरकार को चार खंडों में यूसीसी का एक व्यापक मसौदा प्रस्तुत किया। धामी सरकार ने कुछ दिनों बाद विधानसभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और इसे 7 फरवरी को पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 मार्च को समान नागरिक संहिता (UCC) अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिससे यह देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां यूसीसी पारित किया गया है।
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