नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है.सरकार की तरफ से कहा गया कि उसने 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी कर कहा था कि 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए. लेकिन विश्वविद्यालययों ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया. चुनाव कराने की समय सीमा निकल चुकी है. इसलिए अब छात्र संघ का चुनाव कराना सम्भव नहीं है. इसके आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी।
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इसलिए अब छात्र संघ का चुनाव कराना सम्भव नहीं है। इसके आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी। बता दें कि बीते कुछ दिनों से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र संगठन सड़कों पर जमकर विरोध कर रहे हैं। वही एसएसजे परिसर अल्मोड़ा में छात्रसंघ चुनाव के कार्यक्रम जारी करने की मांग को लेकर एसएसजे परिसर में दो दिन पूर्व भी छात्रों ने पेट्रोल से भरीं बोतलों के साथ कॉलेज की छत पर चढ़कर हंगामा किया था। बृहस्पतिवार को सुबह से ही सभी छात्र-छात्राओं की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर लगी थी। दोपहर बाद जैसे ही याचिका रद्द होने की सूचना मिली तो बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं विवि परिसर में एकत्र होकर सरकार पर छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाने लगे।
प्रशासनिक भवन पहुंचकर कई छात्रों ने छत और पॉर्च की छत पर चढ़कर हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को काफी देर तक समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने। सरकार, शिक्षा मंत्री और विवि प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे छात्र रात करीब पौने नौ बजे उतरे और प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठे गए। उनका कहना है कि छात्रों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। अब छात्रों की ओर से शुक्रवार को शहर में रैली निकालने की घोषणा की गई है। एसएसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर विवि परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहां आशीष जोशी अमित बिष्ट, संजू सिंह, पंकज कार्की, राहुल धामी, बाल विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह धामी समेत अन्य छात्र मौजूद थे।