नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
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केजरीवाल की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई के मामले में 12 जुलाई को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
आखिर क्या है यह आबकारी नीति?
साल 2021 में 17 नवंबर को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया। इस नीति के तहत देश की राजधानी दिल्ली में कुल 32 जोन बनाए गए। हर जो में 27 दुकानें खुल सकती थी। दुकान खोलने की यह अधिकतम संख्या थी। इस नीति के आ जाने के बाद शराब की दुकानों का टेंडर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया। हालांकि उससे पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी हुई करती थी।
21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी
आपको बता दे कि ईडी की तरफ से 21 मार्च की शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद केजरीवाल ने 2 जून को वापस सरेंडर कर दिया था।
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वहीं मनीष सिसोदिया की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जुलाई को खत्म हो तब उसे 26 जुलाई तक बढ़ाया गया था. बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था. 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया. जिसपर कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस देते हुए 29 जुलाई तक मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था. मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से तर्क देते हुए कहा गया था. कि वे 16 महीने से जेल में है लेकिन केस अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है।
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