नई दिल्ली: शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर के बाद क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दिल्ली के सीएम की बेल पर सुनवाई चल रही है. कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें रखी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ED केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए भी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी. क्या सिंघवी की ये दलीलें कोर्ट में टिक पाएंगी और केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी यह कुछ ही देर में साफ हो जाएगी. कोर्ट में जानिए क्या क्या दलीलें चल रही हैं।
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केजरीवाल ने दायर की हैं दो याचिकाएं
अरविंद केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वहीं दूसरी याचिका में केजरीवाल ने जमानत देने की अपील की है। इससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने दलील दी थी कि दिल्ली सीएम जमानत पर बाहर आने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
केजरीवाल के वकील ने जमानत के लिए दी ये दलीलें
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ‘सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। साथ ही केजरीवाल को बीते दिनों अंतरिम जमानत देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सीएम समाज के लिए खतरा नहीं हैं।’ सिंघवी ने ये भी कहा कि दो बार सुप्रीम कोर्ट और एक बार ट्रायल कोर्ट केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुका है।
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