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Uttarakhand
Wednesday, October 9, 2024

अदालत का फैसला : छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, 71 हजार चुकाना होगा अर्थदंड।

अल्मोडा: उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा में युवती से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है तथा आरोपी को 71 हजार रुपये अर्थदंड भी चुकाना होगा। आपको बता दे कि एक सितंबर 2022 को पीड़िता ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी थी, उसके मुताबिक अपने पीएचसी सेंटर से स्टेशनरी की दुकान में वह सामान लेने गई। जब वह लौट रही थी तो कार से उतरा आरोपी मल्ली रियूनी, रानीखेत निवासी जगदीश उर्फ पप्पू उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो वह गिर गई। उसने उसका गला पकड़ा और गलत हरकत करने लगा। किसी तरह वह उसके चंगुल से बचकर भाग निकली।

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तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। अपर सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी जगदीश को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास और 71 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह पेश किए।

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Manish Negi
Manish Negihttps://chaiprcharcha.in/
Manish Negi एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों पर अच्छा ज्ञान है। वे 2 से ज्यादा वर्षों से विभिन्न समाचार चैनलों और पत्रिकाओं के साथ काम कर रहे हैं। उनकी रूचि हमेशा से ही पत्रकारिता और उनके बारे में जानकारी रखने में रही है वे "चाय पर चर्चा" न्यूज़ पोर्टल में विभिन्न विषयों पर ताज़ा और विश्वसनीय समाचार प्रदान करते हैं"

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