नैनीताल: हाईकोर्ट में राज्य में निर्धारित समय में निकाय चुनाव कराने की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इसमें राज्य सरकार की ओर से 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने की बात कही गई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई में हुई। इसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व के आदेश पर निकाय चुनाव कराने के लिए प्लान पेश करने, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और निकाय चुनाव कराने को लेकर सवाल पूछे। इधर, सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया कोर्ट में पेश हुए।
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उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितम्बर के प्रथम सप्ताह में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। प्रदेश में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव सम्पन्न करा लिए जाएंगे। वहीं, राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि लोकसभा चुनाव की वजह से तय समय में चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि प्रशासन लोकसभा चुनाव में व्यस्त था। फिर बारिश शुरू हो गई और प्रशासन आपदा में व्यस्त हो गया। ऐसी परिस्थिति में राज्य निकाय चुनाव संपन्न कराने में सक्षम नहीं था, अभी भी राज्य आपदा झेल रहा है जिसकी वजह से निकाय चुनाव तय समय पर नही हों सके। अब सरकार 25 अक्टूबर से पहले निकाय चुनाव कराने को तैयार है।
वहीं, राज्य चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया था। सरकार ने छह माह के लिए प्रशासक नियुक्त किए थे, जून 2024 में इन प्रशासकों का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया था। अब 8 माह बीतने के बाद राज्य सरकार ने कई नगर निगम व नगर पंचायतों की घोषणा कर दी है, जो चुनाव आयोग के लिए कई परेशानियां खड़ी कर सकता है जबकि यह प्रक्रिया दिसंबर-2023 के छह माह पूर्व की जानी थी।
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