देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर समय समय पर निर्वाचक नामावली को अपडेट करने को लेकर अभियान चलाया जाता है. इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से निर्वाचक नामावली को अपडेट करने संबंधित कार्यक्रम जारी कर दिए हैं. जिसके तहत, 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक बीएलओ के जरिए घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची/ईपीआईसी में त्रुटियों को दूर करने, मतदेय स्थलों, अनुभागों का पुननिर्धारण और कन्ट्रोल टेबल को अपडेट करेंगे।
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29 अक्तूबर को एकीकृत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 29 अक्तूबर से 28 नवंबर तक दावें-आपत्तियां पेश की जा सकेंगी। नौ और 10 नवंबर और 23 से 24 नवंबर को वोटर बनाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 24 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अगले साल छह जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, यदि किसी नागरिक का नाम वर्तमान वोटर लिस्ट में एक ही मतदेय स्थल पर एक से अधिक बार या एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदेय स्थल पर या एक से अधिक विस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में है तो ऐसे किसी भी वोटर का नाम किसी एक मतदेय स्थल या विस निर्वाचन क्षेत्र से नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
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