नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक रोक लग गई है. ईडी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी गई है. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी रिहाई पर रोक लगा दी। ईडी का दावा है कि हमको अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया क्या, इसलिए निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के वकील को सलाह दी कि आपको अदालत के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल आज रिहा होंगे या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक वह सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता।
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आपको बता दे कि अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आने वाले थे. ईडी ये नहीं चाहता कि केजरीवाल को जमानत मिले. इसलिए जमानत पर रिहाई को प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि शराब घोटाले पर चल रही जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर दिल्ली के सीएम को रिहा करने से मुश्किल पैदा हो सकती है. इससे जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं. केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी की ओर से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी तक अभी उनको नहीं मिली है. ईडी की ओर से इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए कहा गया था।
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